नगरपरिषद प्रशासन ने क्षेत्र में स्थित विभिन्न होटल, मिठाई की दुकानों अन्य प्रतिष्ठान संचालकों को अब परिषद से सालाना लाइसेंस लेने के लिए बढ़ी दर से शुल्क का भुगतान करना होगा।
आयुक्त पीयूष समारिया के अनुसार स्वायत शासन विभाग ने संशोधित वार्षिक लाइसेन्स फीस के तहत
फाईवस्टार डीलक्स होटल : वार्षिक लाईसेंस फीस 50 हजार रुपए,
फाईव स्टार होटल : 40 हजार रुपए,
चार स्टार होटल : 15 हजार रुपए,
दो एवं तीन स्टार होटल : 7 हजार 500 रुपए फीस वार्षिक देय है।
नगर परिषद आयुक्त ने बताया कि परिषद क्षेत्रा में नोन-स्टार होटल के लिए वार्षिक लाईसेंस शुल्क के तहत
10 कमरे तक की होटल : 2500 रुपए,
20 कमरे तक होटल : 5000 रुपए,
20 से अधिक कमरे वाली होटल : 7500 रुपए,
एसी रेस्टोरेण्ट 50 चैयर तक : 2500 रुपए,
एसी रेस्टोरेण्ट 50 से अधिक चैयर : 5000 रुपए,
नोन-एसी रेस्टोरेण्ट : 1250 रुपए,
कैफे, केन्टीन, मिठाई की दुकान, बैकरी, कन्फेक्शनरी (स्वीटमेन्ट) : 600 रुपए,
नमकीन के कारखाने एवं मिठाई के कारखाने : 1500 रुपए,
चाट-पकौड़ी, फास्टफूड, डोसा भोजन के मोबाईल वाहन : 1000 रुपए,
गैसयुक्त शीतल पेय : 150 रुपए,
आईसक्रीम, आईस फैक्ट्री : 1500 रुपए,
मिनरल वॉटर फैक्ट्री : 1500 रुपए,
ब्यूटी पॉर्लर : 500 रुपए,
जिम : 1000 रुपए तथा स्वीमिंग पूल : 500 रुपए वार्षिक लाईसेन्स फीस रखी गई है।