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फास्टैग फिटमेंट सर्टिफिकेट बिना वाहनों का नहीं होगा रजिस्ट्रेशन

ऐसे वाहन जो ड्राइव अवे चैसिस के रूप में विंडस्क्रीन के बिना बेचे जाते हैं, ऐसे वाहनों पर वाहन स्वामी द्वारा पंजीयन से पूर्व वाहन पर फास्टैग लगवाया जाएगा। वाहन स्वामियों द्वारा ऐसे वाहनों पर विनिर्दिष्ट फास्टैग लगाने के सबूत केंद्रीय मोटर यान नियम के तहत वाहन पंजीयन आवेदन के साथ संलग्न कर पंजीयन अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। ऐसे वाहन जो ड्राइव-अवे, चैसिस जिसमें विंड स्क्रीन नहीं लगी है, की दशा में पंजीयन से पूर्व फास्टैग लगाने का दायित्व वाहन स्वामी का ही होगा। वाहन स्वामियों को पंजीयन में असुविधा न हो की दृष्टि से एनएचएआई द्वारा सीएससी एवं विनिर्दिष्ट बैंक के माध्यम से फास्टैग लगाए जाने की व्यवस्था की गई है। वाहन स्वामी फास्टैग के लिए अधिकृत सीएससी एवं विनिर्दिष्ट बैंक से संपर्क कर फास्टैग लगवा सकते हैं। वाहनों पर फास्टैग लगाने के सबूत के अभाव में उक्त श्रेणी के वाहनों का पंजीयन नहीं किया जाए।

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