शहर में व्यावसायिक भवनाें, दुकानाें व मकानाें पर परिषद प्रशासन की अनुमति के बिना अाैर निर्धारित साइज से बड़े बोर्ड लगाने पर गुरुवार को परिषद टीम ने शहर के मुख्य मार्गों पर लगे साइन बोर्ड हटाए अाैर ऐसे व्यापारियों को भी पाबंद किया जिनके यहां निर्धारित साइज से बड़े बोर्ड या होर्डिंग्स लगे हैं। उन्हें टीम ने बोर्ड हटाने या निर्धारित शुल्क जमा कराने की समझाइश भी की।
परिषद के स्वास्थ्य निरीक्षक केसी मीणा ने बताया कि आयुक्त राजेंद्र सिंह चांदावत के निर्देशानुसार गुरुवार को अभियान की शुरुआत हुई। इसके तहत शुरुआत में शहर की मुख्य सड़कों के किनारे परिषद की बिना अनुमति के लगे ऐसे बोर्ड हटाए गए जो आवागमन में अड़चन पैदा कर रहे थे। साथ ही ऐसे व्यापारियों को कार्रवाई करने से पहले पाबंद किया गया कि या तो वे अपने स्तर पर निर्धारित साइज से बड़े बोर्ड हटवा लें या परिषद में शुल्क जमा कराएं। अन्यथा इसके अभाव में परिषद आगामी दिनों में उनके यहां लगे बोर्ड को हटाने की कार्रवाई करेगी।
अभियान की शुरुआत करने से पहले परिषद ने सर्वे कराया और शहर में परिषद की बिना अनुमति के लगे ऐसे होर्डिंग्स और साइन बोर्ड की सूची तैयार की। इसमें 77 होर्डिंग्स, बोर्ड और फ्लेक्स को शामिल किया है। कॉलेज रोड, गणेशपुरा रोड, उदयपुर रोड, हाउसिंग बोर्ड, सेंदड़ा रोड, गणेशपुरा रोड, कॉलेज लिंक रोड, आशापुरा माता रोड, ब्रह्मानंद बगीची चौराहा, गुरुकुल स्कूल के पास, गोविंदपुरा पंप हाउस, आईओसी के सामने, सोमानी नगर, टेकरी वाले बालाजी, अजगर बाबा थान, चांगगेट क्षेत्र, प्रेमनगर चौराहा, स्टेशन रोड, मेगारोड क्षेत्र में लगे होर्डिंग्स, बोर्ड, फ्लेक्स व अन्य साइन बोर्ड शामिल है। स्वास्थ्य निरीक्षक केसी मीणा ने संबंधित व्यक्तियों को पाबंद किया कि यदि भविष्य में उन्होंने परिषद प्रशासन की बिना अनुमति के ऐसे होर्डिंग्स न लगाए, अन्यथा उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नियमों की बात करें तो निजी जमीन या दुकान पर भी तय साइज से बड़ा होर्डिंग या बैनर लगाने पर परिषद को शुल्क चुकाना होगा। इसके लिए परिषद की ओर से 100 रुपए प्रति वर्गफीट के हिसाब से शुल्क जमा कर संबंधित व्यक्ति को इसकी स्वीकृति दी जाएगी।