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ई-मित्र से बिल जमा कराने के बाद कम्प्यूटराइज्ड रसीद नहीं ली तो बकाया माना जाएगा बिल

सरकार की ओर से आमजन को सहुलियत देने व इंडिया को डिजीटल बनाने के लिए ई-मित्र को बढ़ावा दिया गया है। इसी के तहत सरकार की ओर से विभिन्न विभागों में उपभोक्ताओं बिल जमा कराने के लिए सहूलियत प्रदान करने के उद्देश्य से कार्यालयों में ई-मित्र कियोस्क प्रतिनिधियों को बैठाया गया था। जिससे उपभोक्ताओं को बिल जमा कराए जाने में आसानी हो। परंतु सरकार को प्रदेश भर से लगातार सरकारी परिसर में कार्यरत कुछ कियोस्क की ओर से वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इन्हीं शिकायतों के चलते राजस्थान सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से निर्देश जारी कर ऐसे कार्यालय जहां पर ई-मित्र कियोस्क की व्यवस्था उपलब्ध है उन कार्यालयों में कियोस्क की ओर से एक वॉल पेंटिग बनाए जाने के आदेश दिए गए हैं। इन वॉल पेंटिग में उपभोक्ताओं को सूचना देने के लिए विभिन्न दिशा निर्देश लिखे जाएंगे। सूचना एवं प्रौद्यो गिकी विभाग की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक अगर सरकारी कार्यालयों में मौजूद ई-मित्र कियोस्क की ओर से निर्देशों के मुताबिक वॉल पेंटिग बनाकर विभाग को सूचित नहीं किया गया तो उक्त कियोस्क के स्थान पर स्थानीय स्तर पर किसी अन्य ई-मित्र कियोस्क को आवंटन कर दिया जाएगा।

ये निर्देश लिखाने होंगे वॉल-पेंटिग पर: के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से जारी निर्देशों के तहत ई-मित्र कियोस्क की ओर से कार्यालयो में वॉल पेंटिंग बनाकर कुछ दिशा-निर्देश लिखाने होंगे। इनमें ई-मित्र कियोस्क को उपभोक्ता अपना मोबाइल नंबर उपलब्ध कराए ताकि मोबाइल पर बिल जमा होने का एसएमएस आ सके, कम्प्यूटर जनित रसीद लेना ना भूलें, रसीद पर नंबर, पेमेंट मोड सहित अन्य जानकारियां अच्छी तरह से जांच ले, बिल पर मुहर लगे . बिल जमा नहीं करावाएं, रसीद का सत्यापन अधिकृत वेबसाइट पर जरूर करें सहित अन्य निर्देश शामिल होंगे।
सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से जारी निर्देशों के तहत अगर उपभोक्ता ने सरकारी कार्यालय में बैठे ई-मित्र कियोस्क से बिल जमा कराने की रसीद प्राप्त नहीं की तो उपभोक्ता का बिल जमा नहीं होना माना जाएगा। इसलिए बिल जमा कराने के बाद उपभोक्ता का कंप्यूटर जनित रसीद प्राप्त करना बेहद जरुरी है।

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