प्राइवेट बिल्डिंगाें में भी मतदान केंद्रों पर बनाने होंगे पक्के रैम्प
चुनाव के दौरान मतदाताओं की सुविधा के लिए बनने वाले पक्के रैम्प अब तक अधिकांश सरकारी बिल्डिंगों में ही नजर आते थे। मगर इस बार चुनाव आयोग की गाइड लाइन मुताबिक सरकारी बिल्डिंगों के अलावा ऐसे निजी संस्था भवन जहां मतदान केंद्र बने हैं वहां भी चुनाव से पहले पक्के रैम्प बनवाने होंगे। फिर चाहे ऐसे समाज या संस्था भवनों के मुख्यद्वार पर सीढिय़ां बनी हो या मुख्यद्वार। चुनाव की तैयारियों में जुटे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी ने निरीक्षण के बाद संस्था प्रधानों के अलावा ऐसे निजी संस्था भवन के व्यवस्थापकों को भी नोटिस जारी कर पक्के रेम्प बनाने के लिए पाबंद किया है। बुधवार को इसी क्रम में संस्था प्रधानों समेत दो समाज भवनों के व्यवस्थापकों को भी नोटिस जारी कर पाबंद किया गया।
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी और एसडीएम सुरेश चौधरी ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशों की पालना में सभी मतदान केंद्रों पर व्यवस्था सुचारू करने के दिशा-निर्देश पूर्व में ही जारी किए जा चुके हैं। निरीक्षण में जहां कहीं भी कोई कमी नजर आती है तो संबंधित संस्था प्रधान को उसे तुरंत दुरुस्त कराने के निर्देश दे रहे हैं। जिससे मतदाताओं को मतदान के समय कोई परेशानी न हो।
इनको जारी हुए नोटिस
यदि इस कार्य में किसी ने कोताही बरती तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। इस संबंध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी सुरेश चौधरी की ओर से बुधवार को माहेश्वरी पंचायत भवन के व्यवस्थापक को विधानसभा आम चुनाव 2018 की तैयारी के कार्यों में लापरवाही बरतने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसमें बताया गया कि उनके भवन के मतदान केंद्र संख्या 115 का निरीक्षण किया गया। इसके लिए पूर्व में भी रेम्प नहीं होने पर नोटिस दिया गया था कि आप अपने संस्थान में पक्के रेम्प का निर्माण कराएं परंतु पुन: निरीक्षण के दौरान भी पक्के रेम्प का निर्माण नहीं कराया गया। जो भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्व का कार्य राजस्थान विधानभा आम चुनाव 2018 के कार्यों के प्रति घोर लापरवाही की श्रेणी में आता है। इस नोटिस के प्राप्त होने के 2 दिन में आप अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें अन्यथा आपके व आपकी संस्था के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।