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स्वायत्त शासन विभाग ने 60 दिन के लिए बढ़ाया सभापति सोलंकी का कार्यकाल

स्वायत्त शासन विभाग ने 60 दिन के लिए बढ़ाया सभापति सोलंकी का कार्यकाल

स्वायत्त शासन महकमे ने नगर परिषद सभापति शशिबाला सोलंकी के कार्यकाल को बढ़ा दिया है। इस संबंध में विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिए हैं। इसके तहत अब आगामी 60 दिन तक उनके पास एक बार फिर सभापति पद की जिम्मेदारी रहेगी।

जानकारी के अनुसार स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं संयुक्त सचिव पवन अरोड़ा की ओर से जारी आदेश में बताया गया कि बबीता चौहान को सभापति और पार्षद पद से निलंबित करने के कारण सभापति का पद रिक्त हो गया था। परिषद में सभापति का पद ओबीसी महिला वर्ग के लिए आरक्षित है। ऐसे में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शशिबाला सोलंकी को सभापति का कार्यभार ग्रहण करने के लिए 60 दिन अथवा सभापति के कार्यभार ग्रहण करने तक जो भी पहले हो के लिए अधिकृत किया गया था। उक्त आदेश की निरंतरता में 60 दिवस अथवा सभापति के कार्यभार ग्रहण करने तक जो भी पहले हो, के लिए अधिकृत किया जाता है। डीएलबी की ओर से पूर्व में भी उन्हें 60 दिन के सभापति पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जो 28 अक्टूबर को पूरी हो गई थी। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा थी कि विधानसभा चुनाव के दौरान लागू आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए स्वायत्त शासन विभाग ऐसा कोई आदेश जारी नहीं करेगी। इस संबंध में परिषद प्रशासन ने भी अपनी ओर से ऐसी कोई चर्चा नहीं की। हालांकि परिषद प्रशासन ने इसके लिए डीएलबी से दिशा-निर्देश जरूर मांगे थे। जिससे परिषद में कर्मचारियों के वेतन-भत्तों के चेक पर हस्ताक्षर व अन्य व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन में कोई अड़चन न आए। 60 दिन पूरे होने के बाद अब आचार संहिता में ऐसे आदेश को निरंतर रखना मुश्किल है। साथ ही निलंबित सभापति को जमानत मिलने के बाद यही कयास लगाए जा रहे थे कि उनकी ओर से भी कोर्ट में गुहार लगाई जा सकती है। शुक्रवार शाम को डीएलबी की ओर से शशिबाला सोलंकी को फिर 60 दिन के लिए सभापति पद की जिम्मेदारी सौंपने के आदेश

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