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बिना अनुमति पोस्टर या बैनर लगवाए तो होगी कार्रवाई, मुख्य मार्गों से हटाए होर्डिंग्स

बिना अनुमति पोस्टर या बैनर लगवाए तो होगी कार्रवाई, मुख्य मार्गों से हटाए होर्डिंग्स

विधानसभा चुनाव 2018 के तहत नगर परिषद की टीम ने आचार संहिता की सख्ती से पालना हो इसके लिए गुरुवार को शहर के मुख्य मार्गों का निरीक्षण कर वहां लगे ऐसे पोस्टर व होर्डिंग्स हटवाए जिन पर सरकारी योजनाओं के साथ जनप्रतिनिधियों के फोटो या राजनीतिक पार्टियों से जुड़े पदाधिकारियों की फोटो लगी थी। प्रशासन ने इस संबंध में लोगों को सख्त पाबंद किया है कि वे आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए पोस्टर, होर्डिंग्स या बैनर बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के नहीं लगाएं अन्यथा उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

गौरतलब है कि निर्वाचन विभाग ने सभी विभागों को आदेश दिया है कि वे किसी भी सूरत में राजस्थान सरकार की उपलब्धियों संबंधी विज्ञापन, होर्डिंग या पोस्टर सड़कों पर नहीं रहने दें।

मालूम हो कि नगर परिषद आयुक्त ने इसके लिए 9 अक्टूबर को एक टीम गठित की थी। इसमें परिषद सचिव रेखा जेसवानी, जेईएन शाबिर खान, अतिक्रमण शाखा के रतनसिंह पंवार, स्वास्थ्य निरीक्षक हरिराम लखन, अग्रिशमन कार्यालय प्रभारी लक्ष्मीनारायण भाटी को शामिल किया। परिषद आयुक्त सुखराम खोखर के निर्देशानुसार गुरुवार दोपहर बाद यह कार्रवाई परिषद सचिव रेखा जेसवानी के नेतृत्व में शुरू हुई। अतिक्रमण शाखा के रतनसिंह पंवार, स्वास्थ्य निरीक्षक हरिराम लखन, अग्निशमन अधिकारी लक्ष्मीनारायण भाटी सहित अन्य कर्मचारियों ने अजमेर रोड से कार्रवाई शुरू की। इस दौरान यहां लगे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी का बैनर भी अधिकारियों ने हटवा दिया। उनका कहना था कि प्रशासन की बिना अनुमति के कहीं भी ऐसे होर्डिंग्स या बैनर नहीं लगवा सकेंगे। टीम ने इसके बाद अजमेर रोड पुलिया, उदयपुर बाईपास, लिंक रोड, कॉलेज रोड पर भी कार्रवाई करते ऐसे 7 पोस्टर, बैनर-होर्डिंग्स हटवाए।

परिषद ने जहां ठेकेदार को होर्डिंग्स व बैनर लगाने का स्थान उपलब्ध करवा रखा है वहां के लिए परिषद सचिव रेखा जेसवानी का कहना था कि वहां पर ठेकेदार किसी भी राजनेता या पार्टियों से जुड़े पदाधिकारियों की ओर से शुभकामना संदेश संबंधी होडिँग्स या बैनर लगा सकेंगे। हालांकि उन पर भी आचार संहिता की पालना को ध्यान में रखते हुए ऐसा कोई भी चिह्न या अन्य कोई संकेत नहीं हो जो आचार संहिता की पालना में न आता हो। यदि ऐसा हुआ तो वहां पर भी परिषद प्रशासन कार्रवाई करेगी। जेसवानी ने बताया कि उन्होंने ठेकेदार को आवंटित स्थानों पर लगे होर्डिंग्स व बैनर की भी जांच कर ली है। इधर आम आदमी पार्टी प्रत्याशी मनजीत सिंह हुडा का कहना था कि निजी भवन मालिकों की अनुमति से बैनर लगा सकते हैं।

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