देश में विभिन्न प्रकार के उर्वरक बेच रहे खुदरा विक्रेताओं को लाइसेंस लेने के लिए अब कृषि आयुक्तालय से 15 दिवसीय प्रशिक्षण लेना होगा। इसके अभाव में लाइसेंस नहीं दिया जा सकेगा। प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र, मान्यता प्राप्त संस्थाओं पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। यह इसी माह से शुरू किए जाएंगे।
अधिकारियों ने बताया कि यह प्रशिक्षण आवासीय और गैर आवासीय रहेगा। जिसमें शुल्क और पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। इसमें योग्यता 10वीं पास या समकक्ष होना आवश्यक है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष है। इसके अतिरिक्त किसी भी राज्य, केन्द्र, बोर्ड, निगम से सेवानिवृत्त कार्मिक के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष रहेगी।
एक बैच में 30 से 35 प्रशिक्षणार्थी भाग लेंगे। इसमें 32 लेक्चर और 10 प्रेक्टिकल होंगे। कृषि विभाग के माध्यम से कृषि आदानों का गुण नियंत्रण, विधि तथा संबंधित संस्थाओं के माध्यम से फाइनेंस आदि विषयों को शामिल किया गया है।
प्रमाण पत्र होंगे जारी: प्रशिक्षण के बाद प्रमाण पत्र भी जारी किए जाएंगे। इस पर निदेशक कृषि विस्तार, केवीके प्रभारी और पाठ्यक्रम समन्वयक के हस्ताक्षर होंगे। सभी का संपूर्ण रिकार्ड भी संस्थान में रखा जाएगा।
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